उपस्थिति नियम

राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद, नोएडा

उपस्थिति नियम

नीचे उल्लेखित उपस्थिति नियम जुलाई 2011 (नियम 4) तक संशोधित परीक्षा नियमों के अन्तर्गत हैं और सभी नियमित छात्रों पर लागू होते हैं।

परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता

राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद से संबद्ध संस्थानों और राष्ट्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थानों के पाठ्यक्रम में नामांकित उम्मीदवार ही  निम्नलिखित शर्तों के अधीन डिप्लोमा या अन्य परीक्षाओं में बैठने के हकदार होंगे;

4.1 राष्ट्रीय परिषद की किसी भी परीक्षा (कोई भी सेमेस्टर या पाठ्यक्रम) में सम्मिलित होने के लिए छात्रों की पात्रता, छात्र के पास निम्नलिखित होना चाहिए,

4.1.1 जिस पाठ्यक्रम के लिए वह परीक्षा देना चाहता/चाहती है, एक पूर्ण शैक्षणिक सत्र (अध्ययन की अवधि) के लिए एक संबद्ध संस्थान के रोल में रहा हो।

4.1.2 इस उद्देश्य के लिए होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा नामित संस्थान के प्रमुख या किसी अन्य प्राधिकारी के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को अपना आवेदन प्रस्तुत किया हो।

4.1.3 (क) एक छात्र से सभी कक्षाओं (100%) अर्थात थ्योरी, व्यावहारिक, ट्यूटोरियल और औद्योगिक प्रशिक्षण में भाग लेने की उम्मीद की जाती है। ।

(ख) सभी मामलों में उपस्थिति की गणना कक्षाओं के प्रारंभ होने की तिथि से की जाएगी

(ग) आयोजित सभी कक्षाओं के कुल उपस्थिति कम से कम 75% होना चाहिए। नोट: औद्योगिक प्रशिक्षण उपरोक्त का हिस्सा नहीं होगा और इसे अलग से माना जाएगा,

व्याख्यान, ट्यूटोरियल, व्यावहारिक, परियोजना और कार्यशाला के कार्य की प्रत्येक अवधि को उपस्थिति की गणना के उद्देश्य से एक इकाई के रूप में गिना जाएगा।

  1. उदा. यदि कोई कक्षा एक बार में चार अवधियों को कवर करती है, तो उपस्थिति की चार इकाइयों की गणना की जाएगी
  2. प्रत्येक उम्मीदवार को अपने चयनित  पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रयोगशाला, व्यावहारिक कार्य, परियोजना कार्य आदि को संस्थान के प्रमुख की संतुष्टि के अनुसार किया जाना चाहिए। जब होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय परिषद द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, तो परीक्षा में बैठने के लिए संस्थान और उस संस्थान के प्रमुख के द्वारा उम्मीदवार की प्रगति, आचरण और चरित्र के संबंध में उपयुक्त रूप में प्रमाणित किया जाएगा कि ऐसे उम्मीदवारों को उस समय भारत में किसी भी सरकार या गठित वैधानिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया गया है।

iii)अतिरिक्त पाठ्यक्रम और सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में लगे हुए छात्र, प्रधानाचार्य (खाद्य प्रदर्शनियों, रसोइये प्रतियोगिता, शिक्षा यात्रा आदि) की अनुमति के साथ समय सारिणी के अनुसार उपस्थिति की गणना के उद्देश्य से उपस्थित माना जाएगा। कक्षा में किसी भी परिस्थिति में ऐसी अनुपस्थित सत्र के दौरान आयोजित कुल कक्षाओं के 10% से अधिक नहीं होगा।

(क) जब बीमारी के कारण (बीमारी के समय या उसके तुरंत बाद उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत एक पंजीकृत चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण पत्र) या किसी अन्य कारण (उदाहरण के लिए परिवार में मृत्यु) से अगर किसी भी उम्मीदवार की कुल उपस्थिति कुल कार्य दिवसों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक कम हो, तो संस्थान के प्रमुख, यदि उम्मीदवार में अन्य किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो उपस्थिति में इस तरह की कमी को माफ करते हुए ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए सक्षम होंगे)।

4.1.4  यदि किसी उम्मीदवार को उपर्युक्त 4.1.3 (क) और / या (ख) में उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं करने पर परीक्षा में बैठने से मना कर दिया जाता है तो ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सबसे पहले सभी शर्तों को नए सिरे से पूरा करना होगा।

4.2 एक उम्मीदवार, जो उपरोक्त पैरा 4.1 की शर्तों को पूरा करता है, लेकिन परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होता है, अपनी इच्छानुसार बाह्य छात्र के रूप में परवर्ती परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकता है। ऐसे मामलों में संस्थान के प्रमुख द्वारा किया गया आंतरिक मूल्यांकन संरक्षित किया जाएगा और बाद की परीक्षा में प्रस्तुत किया जाएगा

4.3 अगली उच्च कक्षा में अस्थायी रूप से पदोन्नत छात्रों की उपस्थिति की गणना सत्र प्रारंभ होने की तिथी से की जाएगी।

4.4 एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला उम्मीदवार उक्त परीक्षा के लिए पुनः परीक्षा देने के लिए पात्र नहीं होगा।

4.5.1 परीक्षा में उपस्थित होने के लिए सभी आवेदनों के साथ होटल प्रबंधन राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्धारित अपेक्षित शुल्क संलग्न होना चाहिए और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय परिषद द्वारा अधिसूचित अंतिम तिथी को या उससे पहले संस्थान के प्रमुख के माध्यम से अग्रेषित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय परिषद के कार्यालय में विलंब  होने से प्राप्त प्रत्येक आवेदन के साथ नियम 5 में निर्धारित अतिरिक्त विलंब शुल्क अधिसूचित अंतिम तारीख के 15 दिनों के भीतर और परीक्षा शुरू होने से 30 दिन पहले तक लिया जाएगा। हालांकि, राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  अधिसूचित तारीख के बाद भी बिना किसी विलंब शुल्क के ऐसे विलंबित आवेदनों को स्वीकार करने के लिए सक्षम होगी, यदि वह संतुष्ट है कि आवेदन वास्तव में समय पर उम्मीदवार द्वारा संस्थान को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन संस्था के प्राधिकारियों द्वारा ऐसा करने में विफल रहने के कारण अधिसूचित तारीख से पहले राष्ट्रीय परिषद के कार्यालय में आवेदन नहीं पहुंच सका।

4.5.2 राष्ट्रीय परिषद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं करेगी, जो संस्थान के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किया गया है या जो हर तरह से पूर्ण नहीं है। संस्थान के प्रमुख  किसी भी ऐसे आवेदन को राष्ट्रीय परिषद को अग्रेषित करने से इंकार करने के लिए सक्षम होगा, जो हर तरह से पूर्ण नहीं है।

4.5.3 परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदनों को अग्रेषित करने और संस्थान के प्रमुख के माध्यम से परीक्षा शुल्क के भुगतान और राष्ट्रीय परिषद द्वारा परीक्षा रोल नंबरों के आवंटन के बावजूद, परीक्षा शुरू होने से पहले और उन  सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने से रोकने के लिए संस्थान के प्रमुख उन उम्मीदवारों के संबंध में ऐसे आवेदन वापस लेने के लिए सक्षम होंगे, जो किसी भी समय राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद, नोएडा के उपरोक्त पैरा 4.1.3 (क) और (ख) के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

4.6 जो छात्र किसी भी कारण से दो साल से कम समय के लिए संस्थान से बाहर रहने के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, सिवाय उन छात्रों को छोड़कर जो घोर अनुशासनहीनता आदि के लिए दोषी पाए गए हों और अनुचित साधन अपनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा वंचित किए गए हों, सत्र के प्रारंभ से एक सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है। अनुपस्थिति की अवधि की गणना एक सत्र से दूसरे सत्र में की जाएगी, न कि उस तारीख से जब अभ्यर्थी संस्था छोड़ता है। ऐसे अभ्यर्थियों की उपस्थिति की गणना सत्र प्रारंभ होने की तिथी से की जाएगी

4.7 किसी भी उम्मीदवार को किसी भी संस्थान के रोल में होने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि वह तीन शैक्षणिक वर्षों/सत्रों के भीतर पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष के पूरे या किसी भाग को पूरा करने में विफल रहता है। तीसरे और अंतिम वर्ष/सत्र में विषय (विषयों) को पास करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप उम्मीदवार प्रणाली से बाहर हो जाएगा। पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए इच्छुक ऐसे उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार नए सिरे से प्रवेश लेना होगा। साथ ही तीन वर्षीय डिग्री कार्यक्रम के लिए किसी भी उम्मीदवार को किसी भी संस्थान के रोल पर पांच साल से अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उक्त अवधि के भीतर ही उसे अर्हता प्राप्त करनी होगी। ऐसा करने में विफल रहने वाले उम्मीदवारों को उनके नामांकन से बाहर कर दिया जाएगा।

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