कार्यकारी समय : संस्थान का कार्यदिवस सप्ताह में पांच दिन(सोमवार-शुक्रवार) सुबह 9.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक हैं।
संस्थान अधिनियम:
1संस्थान के प्रत्येक विद्यार्थियों को अपना पहचान पत्र हमेशा साथ रखना होता है जो भुगतान पर संस्थान के कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जाता है।
2. छात्रों को प्रधानाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी संस्थान की गतिविधियों से अनुपस्थित नहीं होना चाहिए।
3. संस्थान ऐसे छात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है जिसका आचरण संतोषजनक नहीं है और भुगतान की गई फीस जब्त कर ली जाएगी।
4. निर्दिष्ट धूम्रपान कक्ष को छोड़कर संस्थान के सभी क्षेत्रों में धूम्रपान और शराब पीना सख्त वर्जित है।
5. किसी भी छात्र को प्रेस में संस्थान प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी चाहिए या नहीं लिखना चाहिए।
6 छुट्टी के बिना अनुपस्थिति अनुशासन का उल्लंघन माना जाता है।
7. प्रायोगिक कार्य में लगे रहने के दौरान या किसी अन्य कारण से किसी छात्र के साथ हुई किसी भी दुर्घटना के संबंध में संस्थान के अधिकारी किसी भी दायित्व को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
8. संस्थान के रिकॉर्ड के लिए पते के किसी भी परिवर्तन को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।
9. मौजूदा नियमों के दायरे में नहीं आने वाले मामले संस्थान के पूर्ण निर्देश पर आधारित होंगे।
यूनिफॉर्म: प्रत्येक बिषय के लिये निर्धारित वर्दी प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य है।
चिकित्सा सुविधाएं: होटल उद्योग में काम करने के लिए न केवल स्वस्थ दिमाग बल्कि मजबूत स्वास्थ्य की भी आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक छात्र अपने सीखने की अवधि के दौरान स्वस्थ है या नहीं इसके लिए एक योग्य चिकित्सक सप्ताह में दो बार संस्थान का दौरा करते है। डॉक्टर सप्ताहांत में भी हॉस्टल में उपलब्ध रहते हैं। किसी भी आकस्मिक बीमारी के मामले में, वह हमेशा कॉल पर उपलब्ध रहते है। प्रायोगिक प्रयोगशालाओं में छात्रों को मानक प्राथमिक चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
अन्य गतिविधियां: खेल-कूद और खेल, भोजन उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रसोइया प्रतियोगिता (अंतर और अंतर संस्थान) और सामाजिक गतिविधियाँ जैसे रक्तदान शिविर आदि समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं।
फीस: शुल्क अग्रिम रुप से देय हैं।सभी शुल्क ऑनलइन बैंकिंग सुविधा के माध्यम से देय हैं,दोनों डाइजेस्ट और नॉन डाइजेस्ट(डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ऑटो जनरेटेड ई-चालान द्वारा भुगतान),जैसा की संस्थान की वेबसाइट www.ihmkol.in पर उपलब्ध है।
उपस्थिति नियम और अधिनियम : एक उम्मीदवार को पिछली बार उपस्थित हुए सत्र के दौरान किसी भी व्यक्तिगत विषय सिद्धांत या प्रायौगिक रूप से अलग से ली गई कक्षाओं में कम से कम 70 प्रतिशत और कुल (प्रभावी शिक्षण घंटे / संपर्क घंटे) का कम से कम 75 प्रतिशत भाग लेना चाहिए। व्याख्यान, प्रायोगिक एवं शिक्षण में उपस्थिति की गणना ग्रीष्म अवकाश के पश्चात् शिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से की जायेगी। जब बोनाफिडा बीमारी के कारण (उसके तुरंत बाद बीमारी के समय उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से चिकित्सा प्रमाणन द्वारा समर्थित) या किसी अन्य कारण से संस्थान के प्रमुख द्वारा पर्याप्त समझा जाता है, तो उम्मीदवार की कुल उपस्थिति कम हो जाती है और कुल कार्य दिवसों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक, संस्थान के प्रमुख की उपस्थिति में इस तरह की कमी को दूर करने के लिए सक्षम होंगे और ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति देंगे यदि वे योग्य होगें। परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों को अग्रेषित करने और संस्थान के प्रमुख के माध्यम से परीक्षा शुल्क के भुगतान और राष्ट्रीय परिषद द्वारा परीक्षा सीट संख्या के आवंटन के बावजूद, संस्थान के प्रमुख उन उम्मीदवारों के संबंध में ऐसे आवेदन वापस लेने के लिए सक्षम होंगे। जो परीक्षा शुरू होने से पहले किसी भी समय निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और उन उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने से वंचित करते हैं।